हाल ही में, विश्व स्वास्थ्य सभा (World Health Assembly: WHA) की 77वीं वार्षिक बैठक संपन्न हुई है। इस बैठक में अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य विनियम (International Health Regulations: IHR), 2005 में महत्वपूर्ण संशोधनों को अपनाया गया है। साथ ही, 2021 में गठित अंतर-सरकारी वार्ता निकाय के कार्यकाल का विस्तार किया गया है, ताकि वह सौंपे गए कार्यों को पूरा कर सके। इस निकाय को एक वर्ष के भीतर महामारी समझौते पर विचार-विमर्श का कार्य पूरा करना है। आइए, इन संशोधनों और उनके प्रभावों पर विस्तृत रूप से चर्चा करें।
अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य विनियम (IHR) के बारे में:
1951 में स्थापित अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छता विनियम (International Sanitary Regulations) की जगह अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य विनियम (International Health Regulations) लागू की गई है।
उद्देश्य: अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य विनियम एक व्यापक और कानूनी रूप से बाध्यकारी फ्रेमवर्क है। इसका उद्देश्य देशों की सीमाओं से परे लोक स्वास्थ्य घटनाक्रमों और आपात स्थितियों के प्रभावों से निपटने में देशों के अधिकारों एवं दायित्वों को स्पष्ट करना है। यह सुनिश्चित करता है कि सभी देश वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्ध हों।
सदस्य: IHR में विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के सभी 194 सदस्य देश शामिल हैं, साथ ही लिकटेंस्टाइन और द होली सी भी इसके सदस्य हैं।
संशोधन की आवश्यकता: विगत वर्षों में इबोला वायरस, स्वाइन फ्लू और कोविड-19 जैसी महामारियों से प्राप्त अनुभवों ने दुनिया भर में बेहतर लोक स्वास्थ्य निगरानी, प्रतिक्रिया और तैयारी तंत्र की आवश्यकता को उजागर किया है। इसने यह स्पष्ट किया कि वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए अधिक समन्वित और प्रभावी उपायों की आवश्यकता है।
प्रमुख संशोधनों पर एक नजर:
- महामारी आपातकाल की परिभाषा: संशोधन के तहत महामारी आपातकाल (Pandemic Emergency) को एक ऐसे संक्रामक रोग के रूप में परिभाषित किया गया है, जो “व्यापक भौगोलिक क्षेत्र में प्रसारित” है या जिसका जोखिम बहुत अधिक है। यह इतना संक्रामक हो सकता है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रणालियों की प्रतिक्रिया करने की क्षमता उस पर अप्रभावी हो जाए।
- विकासशील देशों के लिए वित्तीय तंत्र: संशोधनों में विकासशील देशों की आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं को महत्व देने के लिए एक समन्वयकारी वित्तीय तंत्र की स्थापना का प्रावधान किया गया है। यह तंत्र सुनिश्चित करेगा कि इन देशों को आवश्यक संसाधन और सहायता उपलब्ध हो।
- राज्य पक्षकार समिति का गठन: अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य विनियम (IHR) के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए एक राज्य (देश) पक्षकार समिति के गठन का प्रावधान किया गया है। यह समिति विभिन्न देशों के बीच समन्वय में सुधार करने और वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।
- राष्ट्रीय IHR प्राधिकरण: अलग-अलग देशों के बीच समन्वय में सुधार करने के लिए राष्ट्रीय IHR प्राधिकरण के गठन का प्रस्ताव किया गया है। यह प्राधिकरण देश के भीतर IHR के कार्यान्वयन और निगरानी का कार्य करेगा।
विश्व स्वास्थ्य सभा (WHA) के बारे में:
विश्व स्वास्थ्य सभा (WHA), विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) का निर्णय लेने वाला सर्वोच्च निकाय है।
कार्य:
- नीतियों का निर्धारण: WHA, WHO की नीतियों का निर्धारण करती है, जिससे वैश्विक स्वास्थ्य मुद्दों पर सहमति और सामूहिक कार्रवाई सुनिश्चित होती है।
- महानिदेशक की नियुक्ति: WHA, WHO के महानिदेशक की नियुक्ति करती है, जो संगठन का नेतृत्व और प्रबंधन करता है।
- वित्तीय नीतियों की निगरानी: WHA, WHO की वित्तीय नीतियों की निगरानी करती है और यह सुनिश्चित करती है कि संगठन के संसाधनों का उचित उपयोग हो।
- कार्यक्रम और बजट की समीक्षा: WHA, प्रस्तावित कार्यक्रम के बजट की समीक्षा करती है और उसे स्वीकृति प्रदान करती है, जिससे संगठन के लक्ष्यों और उद्देश्यों को पूरा करने में मदद मिलती है।
निष्कर्ष:
2021 के अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य विनियम (IHR) में किए गए संशोधन और WHA की 77वीं वार्षिक बैठक में लिए गए निर्णय वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा को मजबूत बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं। इन संशोधनों से न केवल वैश्विक स्वास्थ्य आपात स्थितियों का बेहतर तरीके से सामना करने में मदद मिलेगी, बल्कि विकासशील देशों को भी आवश्यक संसाधन और सहायता प्राप्त होगी। IHR का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करेगा कि सभी देश सामूहिक रूप से वैश्विक स्वास्थ्य चुनौतियों का सामना कर सकें और एक सुरक्षित और स्वस्थ भविष्य की दिशा में अग्रसर हों।
FAQs:
अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य विनियम (IHR) क्या है?
अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य विनियम (International Health Regulations: IHR) एक कानूनी रूप से बाध्यकारी फ्रेमवर्क है जो देशों को उनकी सीमाओं से परे लोक स्वास्थ्य घटनाओं और आपात स्थितियों के प्रभावों से निपटने के लिए अधिकार और दायित्व प्रदान करता है। यह विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के सदस्य देशों के बीच वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया है।
IHR 2005 में संशोधन क्यों किया गया है?
IHR 2005 में संशोधन का मुख्य उद्देश्य हाल की महामारियों जैसे इबोला और कोविड-19 से प्राप्त अनुभवों के आधार पर वैश्विक स्वास्थ्य निगरानी, प्रतिक्रिया और तैयारी तंत्र को सुधारना है। इन संशोधनों से देशों के बीच समन्वय और सहयोग को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी।
WHA 77वीं बैठक में कौन-कौन से प्रमुख संशोधन किए गए?
WHA 77वीं बैठक में किए गए प्रमुख संशोधन इस प्रकार हैं:
1. महामारी आपातकाल की नई परिभाषा।
2. विकासशील देशों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए एक समन्वयकारी वित्तीय तंत्र की स्थापना।
3. IHR के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए राज्य पक्षकार समिति का गठन।
4. देशों के बीच समन्वय को सुधारने के लिए राष्ट्रीय IHR प्राधिकरण का गठन।
महामारी आपातकाल की परिभाषा क्या है?
महामारी आपातकाल (Pandemic Emergency) को एक ऐसे संक्रामक रोग के रूप में परिभाषित किया गया है, जो “व्यापक भौगोलिक क्षेत्र में प्रसारित” है या जिसका जोखिम बहुत अधिक है। यह इतना संक्रामक हो सकता है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रणालियों की प्रतिक्रिया करने की क्षमता उस पर अप्रभावी हो जाए।
WHA (विश्व स्वास्थ्य सभा) क्या है?
विश्व स्वास्थ्य सभा (WHA) विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) का निर्णय लेने वाला सर्वोच्च निकाय है। यह WHO की नीतियों का निर्धारण, महानिदेशक की नियुक्ति, वित्तीय नीतियों की निगरानी, और प्रस्तावित कार्यक्रम के बजट की समीक्षा और स्वीकृति का कार्य करता है।
IHR 2005 में संशोधन का विकासशील देशों पर क्या प्रभाव पड़ेगा?
IHR 2005 में संशोधन से विकासशील देशों को उनकी आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए समन्वयकारी वित्तीय तंत्र के माध्यम से आवश्यक संसाधन और सहायता प्राप्त होगी। यह संशोधन इन देशों की स्वास्थ्य सुरक्षा प्रणाली को मजबूत बनाने में मदद करेगा।