Supreme Court’s Decision: No Bar on Anticipatory Bail under SC/ST Act Until Prima Facie Offense is Established; सुप्रीम कोर्ट का निर्णय: SC/ST अधिनियम के तहत अग्रिम जमानत पर प्रथम दृष्टया अपराध सिद्ध होने तक कोई रोक नहीं

हाल ही में, भारत के सुप्रीम कोर्ट ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 18 के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण निर्णय सुनाया है। इस निर्णय में सुप्रीम कोर्ट की दो न्यायाधीशों की पीठ ने स्पष्ट किया कि इस अधिनियम के तहत अग्रिम जमानत पर पूर्ण रोक का प्रावधान तब तक लागू नहीं होगा, जब तक कि आरोपी के खिलाफ प्रथम दृष्टया अपराध सिद्ध न हो जाए। यह निर्णय एक महत्वपूर्ण दिशा में न्यायिक प्रक्रिया का मार्गदर्शन करता है, जिससे सुनिश्चित होता है कि कानून का दुरुपयोग न हो और निर्दोष व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा हो सके।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अधिनियम की धारा 18 और अग्रिम जमानत:

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 18 में यह प्रावधान किया गया है कि दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 438 के तहत अग्रिम जमानत का प्रावधान इस अधिनियम के तहत दर्ज मामलों में लागू नहीं होगा। इस धारा का उद्देश्य अत्याचार और जातिगत भेदभाव से पीड़ित व्यक्तियों को त्वरित न्याय दिलाना है। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि आरोपी के खिलाफ प्रथम दृष्टया कोई मामला नहीं बनता है, तो उसे अग्रिम जमानत से वंचित नहीं किया जा सकता। यह निर्णय विशेष रूप से उन मामलों के लिए महत्वपूर्ण है, जहां अधिनियम का उपयोग व्यक्तिगत दुश्मनी या प्रतिशोध के लिए किया जा सकता है।

सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के मुख्य बिंदु:

सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले में कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर जोर दिया:

इरादा महत्वपूर्ण है: सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) समुदाय के किसी सदस्य का अपमान तब तक SC/ST अधिनियम के तहत अपराध नहीं माना जाएगा, जब तक कि यह साबित न हो जाए कि आरोपी का इरादा जातिगत पहचान के आधार पर अपमान करने का था। इसका मतलब यह है कि बिना इरादे के किसी बयान या कार्य को केवल इस आधार पर अपराध नहीं माना जा सकता कि वह SC/ST समुदाय के व्यक्ति के खिलाफ है।

अस्पृश्यता और जातिगत श्रेष्ठता: सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अस्पृश्यता या जातिगत श्रेष्ठता जैसे सामाजिक कुप्रथाओं के कारण जानबूझकर किया गया अपमान या धमकी ही इस अधिनियम के तहत अपराध माना जाएगा। यह निर्णय सुनिश्चित करता है कि अधिनियम का उपयोग केवल उन मामलों में किया जाए, जहां वास्तविक अत्याचार और भेदभाव का इरादा हो।

    अग्रिम जमानत (Anticipatory Bail) की प्रक्रिया:

    अग्रिम जमानत एक कानूनी प्रक्रिया है, जिसमें हाई कोर्ट या सत्र न्यायालय किसी व्यक्ति को उसकी गिरफ्तारी से पहले जमानत पर रिहा करने का आदेश देता है। यह प्रक्रिया उन मामलों में महत्वपूर्ण होती है, जहां किसी व्यक्ति को गैर-जमानती अपराध में गिरफ्तार किए जाने का खतरा होता है। दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 438 में अग्रिम जमानत से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। इस प्रावधान का उद्देश्य किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करना है, जब तक कि उस पर लगाए गए आरोप प्रथम दृष्टया साबित न हो जाएं। नए आपराधिक कानून लागू होने के बाद, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (2023) की धारा 482 में अग्रिम जमानत से संबंधित आवश्यक प्रावधान जोड़े गए हैं।

    अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के उद्देश्य और प्रावधान:

    इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के खिलाफ हो रहे अत्याचारों को रोकना और उनके लिए न्याय सुनिश्चित करना है। अधिनियम के तहत विशेष अदालतों की स्थापना की गई है, जो इन अपराधों की सुनवाई करती हैं। इसके साथ ही पीड़ितों के लिए राहत और पुनर्वास का भी प्रावधान है।

    अधिनियम के मुख्य प्रावधान इस प्रकार हैं:

    • आरोपी का समुदाय: आरोपी व्यक्ति अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति समुदाय का सदस्य नहीं होना चाहिए।
    • अत्याचार की परिभाषा: इस कानून के तहत अनुसूचित जाति या जनजाति के सदस्यों को हाथ से मैला उठाने, देवदासी प्रथा के तहत महिलाओं को देवता या मंदिर को समर्पित करने, और सार्वजनिक स्थानों पर जाने के अधिकार से वंचित करने जैसे कृत्यों को अपराध की श्रेणी में रखा गया है।
    • लोक सेवकों के लिए दंड: इसमें SC या ST समुदाय को छोड़कर अन्य समुदायों के लोक सेवकों द्वारा अधिनियम के तहत दिए गए कर्तव्यों की उपेक्षा करने पर दंड का प्रावधान किया गया है।

    निष्कर्ष:

    सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय कानून की व्याख्या में स्पष्टता लाता है और यह सुनिश्चित करता है कि अनुसूचित जाति और जनजाति के व्यक्तियों के खिलाफ अत्याचार और भेदभाव से निपटने के लिए बनाए गए कानूनों का दुरुपयोग न हो। अदालत ने यह सुनिश्चित किया है कि जब तक आरोपी के खिलाफ प्रथम दृष्टया अपराध सिद्ध न हो, तब तक उसे अग्रिम जमानत से वंचित नहीं किया जाएगा। यह निर्णय न्यायपालिका के संतुलित दृष्टिकोण और नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इसके साथ ही, यह उन सभी के लिए एक मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में काम करेगा, जो न्याय की प्रक्रिया में विश्वास रखते हैं और समाज में कानून का सही उपयोग सुनिश्चित करना चाहते हैं।

    इस निर्णय से यह स्पष्ट हो जाता है कि न्यायपालिका जातिगत भेदभाव से निपटने के लिए सख्त है, लेकिन साथ ही वह निर्दोष व्यक्तियों के अधिकारों की भी रक्षा करती है। यह भारतीय संविधान के मूलभूत सिद्धांतों के साथ सामंजस्य स्थापित करता है और यह सुनिश्चित करता है कि कानून का उपयोग न्याय सुनिश्चित करने के लिए किया जाए, न कि व्यक्तिगत प्रतिशोध के लिए।

    FAQs:

    सुप्रीम कोर्ट का निर्णय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अधिनियम के तहत अग्रिम जमानत पर कैसे लागू होता है?

    सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के तहत तब तक अग्रिम जमानत पर रोक नहीं होगी, जब तक कि प्रथम दृष्टया अपराध सिद्ध न हो जाए। इसका मतलब है कि यदि आरोपी के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य नहीं है, तो उसे अग्रिम जमानत दी जा सकती है।

    अग्रिम जमानत (Anticipatory Bail) क्या है?

    अग्रिम जमानत एक कानूनी प्रक्रिया है, जिसमें किसी व्यक्ति को उसकी गिरफ्तारी से पहले जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया जाता है। यह उन मामलों में दिया जाता है जहां व्यक्ति को गैर-जमानती अपराध में गिरफ्तार किए जाने का खतरा होता है

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